राज्य

राज्य सरकार ने धूलेट प्रशासक गिरजा नागर को पद से हटाया

प्रशासक पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप

बी एम राठौर सांगोद

सांगोद सांगोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धूलेट की सरपंच गिरजा नागर को राज्य सरकार द्वारा पत्र जारी कर राज्य सरकार से अनुमति लिये बिना मनमाने रूप से भूखंड विक्रय करने के कारण प्रशासक पद से पद मुक्त कर दिया है !
राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उपसचिव इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा 15 जून 2022 को तीन दुकानो की नीलामी की गई थी ! जिनकी अंतिम बोली तीन लाख इकहत्तर हजार रूपये ,तीन लाख बत्तीस हजार रूपये व तीन लाख पचपन हजार रूपये रही थी !सरपंच ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 147,148,149,151,153,154(1),154(2),154(3)
की अवहेलना करते हुए नीलामी राशि की पुष्टि करवायें बिना ही पट्टे जारी कर दिये ! राज्य सरकार द्वारा इस गड़बड़ी की जिला परिषद द्वारखजांच करवाई तो इसमें सरपंच गिरजा नागर दोषी पाई गई ! मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच (प्रशासक) धूलेट गिरजा नागर को पद मुक्त कर दिया गया !

इसके बाद भी रिश्तेदारों को बांटे भूखंड
सरपंच गिरजा नागर व ग्राम विकास अधिकारी ने आमसभा में कूटरचित प्रस्ताव लेकर अपने रिश्तेदारों व परिचितों को चार भूखंड इन्हीं के बगल में आवंटित कर दिये ! जिनके नीलामी की प्रक्रिया भी फर्जी तरीके से पूर्ण की गई !पहले के तीनो भूखंडों का औसत मूल्य सवा तीन लाख रूपये है जबकि इनके बगल में इसके बाद फर्जी तरीके से विक्रय किये गये भूखंडों का औसत मूल्य अस्सी हजार रूपये है ! एक ही स्थान पर भूखंडों के मूल्य में इतना अंतर राजस्व के नुकसान और भ्रष्टाचार को जाहिर करता है!

विवादों से नाता रहा है सरपंच

धूलेट सरपंच गिरजा नागर को सरपंच चुने जाने के बाद से ही विवादों से नाता रहा है ! सरपंच गिरजा नागर के 1995 के बाद दो से अधिक संतान होने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले से ही मुकदमा चल रहा है !

voiceof public

Chief Editor of voice of public rajasthan

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